केजरीवाल ने मांगी अंतरिम जमानत तो दिल्ली HC ने लगा दिया 75 हजार का जुर्माना

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Posted by Chief Editor Manish Saklani on 2024-04-22 17:23:55 |

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केजरीवाल ने मांगी अंतरिम जमानत तो दिल्ली HC ने लगा दिया 75 हजार का जुर्माना

दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद को रीजनल रजिस्टर्ड पार्टी बताने वाले एक याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। केजरीवाल के वकील ने खुद इस मांग पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने उसे भी 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

 à¤¦à¤¿à¤²à¥à¤²à¥€ à¤¹à¤¾à¤ˆ कोर्ट में आज एक रोचक बहस हुई।  à¤¦à¤¿à¤²à¥à¤²à¥€ à¤¹à¤¾à¤ˆ कोर्ट में ही एक व्यक्ति ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग की। केजरीवाल ने ही इस अनुरोध पर आपत्ति व्यक्त की।

यही नहीं, कोर्ट ने इससे असहमत होकर याचिकाकर्ता से कठोर सवाल पूछे। अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता ने पूछा कि ऐसी मांग करने वाला व्यक्ति कौन है। विभिन्न दलीलों को सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
CM केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने मांगों पर हैरान होकर प्रश्न उठाया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह सभी आपराधिक मामले में केजरीवालों को अंतरिम जमानत देने की मांग कर रहा है। उसकी मांग है। हम केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे लड़ रहे हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। याचिकाकर्ता को उसके वकील ने निश्चित रूप से बदनाम किया है। वह रीजनल रजिस्टर्ड पार्टी कहता है।
याचिकाकर्ता के वकील ने केजरीवाल के वकील को जवाब देते हुए कहा कि वे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं इस देश का नागरिक हूँ और इस देश का संविधान मुझे अधिकार देता है कि इस मुद्दे को उठाऊं। हाई कोर्ट भी इससे असहमत था। याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट ने बताया कि आपको उनकी मदद की जरूरत नहीं है। जेंटलमेन (केजरीवाल) न्यायिक हिरासत में हैं क्योंकि उनके पास न्यायिक आदेश हैं। जैसा कि पहले ही कहा गया है, केजरीवाल खुद निर्णय ले सकते हैं कि राष्ट्रहित व्यक्तिगत हित से ऊपर होना चाहिए या नहीं।
आप कौन हो? यदि आप वीटो पावर रखते हैं तो क्या आप यूएन से हैं? आपने निर्णय लिया है, तो अदालत में क्यों गए? अपनी मांगों और आपकी भूमिका को देखें। इस याचिका को जुर्माना लगाकर खारिज कर दिया गया है। साथ ही, à¤¦à¤¿à¤²à¥à¤²à¥€ à¤¹à¤¾à¤ˆ कोर्ट ने 75,000 रुपये का जुर्माना लगाने की याचिका खारिज कर दी और इसे एम्स के फंड में जमा करने का आदेश दिया।

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