सीएम केजरीवाल की जान को जेल में खतरा: अंतरिम जमानत की मांग को लेकर PIL दायर, 22 अप्रैल को होगी सुनवाई

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Posted by Chief Editor Manish Saklani on 2024-04-21 12:26:40 |

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सीएम केजरीवाल की जान को जेल में खतरा: अंतरिम जमानत की मांग को लेकर PIL दायर, 22 अप्रैल को होगी सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मुख्यमंत्री को तत्काल जेल से बाहर निकालने की मांग की गई है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ED ने गिरफ्तार किया था। सीएम इसके बाद से तिहाड़ जेल में हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जरिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज सभी आपराधिक मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत देने की मांग की गई है।

याचिका पर सुनवाई तक केजरीवाल को हाउस अरेस्ट के तहत जेल से उनके सरकारी घर में स्थानांतरित करने की भी मांग की गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक 2021-22 की शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में हैं। इस पीआईएल पर 22 अप्रैल को हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है।

याचिकाकर्ता खुद को लॉ स्टूडेंट बताता है। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह मौजूदा पीआईएल को “We, The People of India (हम, भारत के लोग)” नाम से दायर किया क्योंकि वह इसके माध्यम से कोई प्रचार करने की कोशिश नहीं कर रहा है।

एडवोकेट करण पाल सिंह ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया है। ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों की जांच पूरी होने तक केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। साथ ही मुकदमा अभी भी चल रहा है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त होने तक इस राहत की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने इसके लिए एक निजी मुचलका भी प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, उसने अंतरिम राहत के लिए अनुरोध भी किया है। इसमें जनहित याचिका पर सुनवाई लंबित रहने तक केजरीवाल को तुरंत हाउस अरेस्ट के तहत उनके सरकारी सीएम आवास में भेजने का आदेश दिया गया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि पीआईएल 22 अप्रैल को एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अगुवाई वाली डिविजन बेंच में सुनवाई होगी। केंद्र, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीबीआई, दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल प्रतिवादी हैं।

इससे पहले, हाई कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें केजरीवाल को जेल में डालने और सीएम पद से इस्तीफा देने की मांग की गई थी। तीनों मुकदमे खारिज कर दिए गए। कोर्ट ने निर्णय दिया कि मामला न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में आता है।

हाई कोर्ट ने बार-बार एक ही तरह की याचिकाएं दाखिल होने से भी नाराज होकर कहा कि ऐसा करने से न्यायिक प्रक्रिया को मखौल नहीं बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि ये जेम्स बॉण्ड की फिल्म नहीं है जिसके “सीक्वल” होगा।

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