10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने की वजह से हड़ताल पर गए उत्तराखंड सहित इन राज्यों के ड्राइवर

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Posted by Chief Editor Manish Saklani on 2024-01-02 11:08:04 |

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10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने की वजह से हड़ताल पर गए  उत्तराखंड सहित इन राज्यों के ड्राइवर

वहीं अगर साल 2024 के नए नियम की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नए हिंट एंड रन कानून बनाई है जिसके अंतर्गत अगर कोई ड्राइवर सड़क हादसे के बाद अधिकारियों को सूचना नहीं देता है या घटनास्थल से भाग जाता है तो उसे 10 साल की जेल की सजा काटनी होगी और 7 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा।
इस नए कानून के वजह से देश के कई इलाकों में ट्रक ड्राइवर बस ड्राइवर यहां तक की ऑटो चालक भी हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक भी वाहन नजर नहीं आ रहे हैं। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवर ने चारों तरफ शोर मचा कर रखा हुआ है ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर की यह मांग है कि इस कानून को बदल दिया जाए। यहां तक की ड्राइवर की मांग यह भी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कानून को वापस ले।
क्या है हिट-एंड-रन कानून?

भारतीय न्यायिक संहिता के तहत हिट-एंड-रन मामलों के नए प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई आरोपी चालक सड़क दुर्घटना के बाद अधिकारियों को सूचित किए बिना दुर्घटना स्थल से भाग जाता है, तो उसे 10 साल जेल à¤•à¥€ सजा काटनी होगी। साथ ही 7 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. नए कानून को दो श्रेणियों में रखा गया है. पहला, ‘लापरवाही से मौत का कारण’, अगर कोई आरोपी ड्राइवर मौत का कारण बनता है तो यह हत्या नहीं है। उसे जुर्माने के साथ अधिकतम पांच साल की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है. दूसरा, कोई चालक लापरवाही या लापरवाही से वाहन चलाकर किसी की मृत्यु का कारण बनता है और भाग जाता है। साथ ही घटना के बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की सूचना नहीं दी तो उसे जुर्माना और दस साल तक की जेल होगी। वर्तमान में, पहचान के बाद हिट-एंड-रन मामलों में आरोपियों पर धारा 304ए के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें अधिकतम दो साल की जेल की सजा होती है।

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