Posted by Chief Editor Manish Saklani on 2024-01-02 11:08:04 |
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à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¿à¤• संहिता के तहत हिट-à¤à¤‚ड-रन मामलों के नठपà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ के अनà¥à¤¸à¤¾à¤°, यदि कोई आरोपी चालक सड़क दà¥à¤°à¥à¤˜à¤Ÿà¤¨à¤¾ के बाद अधिकारियों को सूचित किठबिना दà¥à¤°à¥à¤˜à¤Ÿà¤¨à¤¾ सà¥à¤¥à¤² से à¤à¤¾à¤— जाता है, तो उसे 10 साल जेल की सजा काटनी होगी। साथ ही 7 लाख रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ का जà¥à¤°à¥à¤®à¤¾à¤¨à¤¾ à¤à¥€ à¤à¤°à¤¨à¤¾ पड़ सकता है. नठकानून को दो शà¥à¤°à¥‡à¤£à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ में रखा गया है. पहला, ‘लापरवाही से मौत का कारण’, अगर कोई आरोपी डà¥à¤°à¤¾à¤‡à¤µà¤° मौत का कारण बनता है तो यह हतà¥à¤¯à¤¾ नहीं है। उसे जà¥à¤°à¥à¤®à¤¾à¤¨à¥‡ के साथ अधिकतम पांच साल की जेल की सजा à¤à¥€ à¤à¥à¤—तनी पड़ सकती है. दूसरा, कोई चालक लापरवाही या लापरवाही से वाहन चलाकर किसी की मृतà¥à¤¯à¥ का कारण बनता है और à¤à¤¾à¤— जाता है। साथ ही घटना के बाद किसी पà¥à¤²à¤¿à¤¸ अधिकारी या मजिसà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥‡à¤Ÿ को घटना की सूचना नहीं दी तो उसे जà¥à¤°à¥à¤®à¤¾à¤¨à¤¾ और दस साल तक की जेल होगी। वरà¥à¤¤à¤®à¤¾à¤¨ में, पहचान के बाद हिट-à¤à¤‚ड-रन मामलों में आरोपियों पर धारा 304ठके तहत मà¥à¤•à¤¦à¤®à¤¾ चलाया जाता है, जिसमें अधिकतम दो साल की जेल की सजा होती है।